भारतीय नागरिक पर अमेरिका में लगा कम्प्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ का आरोप, मिल सकती है 10 साल की सज़ा
यार्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी ज्योफ्री बर्मन ने बताया कि न्यूजर्सी निवासी 37 वर्षीय मयूर रेले पर कम्प्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग के दो आरोप हैं. इन आरोपों में से प्रत्येक के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
अमेरिका में भारतीय नागरिक पर कम्यूटर धोखाधड़ी का आरोप
न्यूयार्क:
अमेरिका में काम करने वाले एक भारतीय नागरिक पर अपने पूर्व नियोक्ता के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. न्यूयार्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी ज्योफ्री बर्मन ने बताया कि न्यूजर्सी निवासी 37 वर्षीय मयूर रेले पर कम्प्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग के दो आरोप हैं. इन आरोपों में से प्रत्येक के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है.
रेले को गुरुवार को न्यू जर्सी में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क में सदर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत में अमेरिकी मजिस्ट्रेट सारा नेटबर्न के समक्ष पेश किया गया था.
रेले के पूर्व नियोक्ता ने रेले के खिलाफ कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग करने की शिकायत दर्ज कराई जिसके अनुसार रेले ने अन्य कर्मचारी के कम्प्यूटर सिस्टम में जानबूझकर रैंसमवेयर डाउनलोड कर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया.
मैनहट्टन संघीय अदालत में दायर अभियोग के अनुसार रेले सितंबर 2017 में एक अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इस कंपनी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था.
अपनी हरकत को छिपाने के प्रयास में रेले ने सिस्टम लॉग हटाने की कोशिश की. उन्होंने कंपनी के नेटवर्क से एक महत्वपूर्ण फाइल भी डिलीट कर दी. रेले की इस हरकत के कारण कंपनी को टिकटों की बिक्री में भी काफी नुकसान हुआ.