[11/19, 8:09 AM] Sanju Manekar: मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद12 से 35 तक नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे, किन्तु 44 वे संविधान संशोधन 1979 के द्वारा सम्पति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया ।
अब भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है ।
(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक)
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार
(अनुच्छेद19 से 22 तक)
(3)शोषण के विरुद्ध अधिकार
(अनुच्छेद23 से 24तक)
(4)धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकर (अनुच्छेद25 से 28 तक)
(5)संस्कृति और शिक्षा संबधी अधिकार
(अनुच्छेद29 से 30 तक)
(6)संवैधानिक उपचारों का अधिकार(
(अनुच्छेद32)
(7)सम्पति का अधिकार
(अनुच्छेद 31 में था जिसे अब समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया है।)
[11/19, 8:09 AM] Sanju Manekar: आज हम केवल अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार पर जानकारी चाहेंगे ।
ग्रुप के सभी सदस्य जो संविधान की जानकारी रखते है सब अपनी अपनी जानकारी दे सकते है ।
कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य की बात नही काटेगा ,किसी की गलती नही बताएगा ,सब अपनी अपनी जानकारी के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की जानकारी संविधान के अनुरूप ही देंगे।
हम रोज एक -एक अनुच्छेद पर जानकारी चाहेंगे ताकि ग्रुप में सभी अपने अधिकारों को पढ़ सके जान सके।