जिला बैतूल मध्य प्रदेश से कोरोना वायरस के इस लांक डाउन के दौरान होने वाली हर घटना पर नजर बेहद जरूरी है
*नमस्ते मित्रों*🙏🙏
*_सरकार व प्रशासन से मेरा आग्रह है कि..._*
*_खाने-पीने की वस्तुओं जैसे सब्जी, फल, नमकीन, जूस, कुल्फी, चाट, मौसमी खाद्य पेय आदि सामग्री को बेचने वाली चलती फिरती दुकानों, हाथ ठेलों, फेरी वालों जैसी अस्थाई दुकानों पर सामग्री विक्रेता का पूरा वास्तविक नाम, मोबाइल नंबर, पता स्पष्ट व बड़े अक्षरों में लिखा हुआ फ्लेक्स प्रिंट बैनर या बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होना चाहिए तथा वह जिस थाना क्षेत्र में सामान बेच रहा है वहां से सत्यापित प्रपत्र उसके गले में लटका होना चाहिये ताकि खरीदार को जानकारी हो कि उसने खाने का कौन सा सामान किससे लिया है या खायापिया है। यह जानना प्रत्येक क्रेता का मौलिक अधिकार भी है_*
*_चूंकि ऐसे विक्रेता अस्थाई होते हैं इनका कोई पता ठिकाना नहीं रहता अतः खाने पीने कि कोई वस्तु को लेकर मिलावट या बीमारी का अंदेशा होने पर व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी हासिल करना सरकार के लिए मददगार होगा। वर्तमान परिदृश्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में इसे लागू किया जाना अब अतिआवश्यक प्रतीत हो रहा है।_*
*_शेयर करें ताकि प्रशासन और सरकार तक हम सबकी यह आवाज पहुंच सकेगी_*
सादर
आपका शुभेच्छु--नरेश माडे कर अधिवक्ता बैतूल