लॉक-डाउन के दौरान जिले में प्रभावशील व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश बैतूल, 22 अप्रैल 2020

लॉक-डाउन के दौरान जिले में प्रभावशील व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश
बैतूल, 22 अप्रैल 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21अप्रैल 2020 को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बैतूल जिले में भारत शासन की गाइडलाइन दिनांक 15 अप्रैल 2020 के परिप्रेक्ष्य में जो गतिविधियाँ स्वीकृति की गई एवं जिनको दिनांक 20 अप्रैल 2020 से छूट दी जाना है, उनके संबंध में विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी प्रतिभागियों, समिति के अशासकीय सदस्य, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी यथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य कर अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी आदि के द्वारा इस पर विचार- विमर्श किया गया।
कलेक्टर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन ने 20 एवं 21 अप्रैल 2020 को विभिन्न गतिविधियों में छूट एवं उनकी समय समय में छूट के परिपेक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जो कठिनाई दिखाई पड़ी है, उस पर प्रकाश डालते हुए एवं संक्रमण के परिपेक्ष्य में अनुरोध किया कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए एवं किसी भी कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए अन्यथा जिला जो वर्तमान में संक्रमण से सुरक्षित है, उसको आसन्न खतरा हो सकता है। विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि बैतूल जिले के नगरीय क्षेत्रों में आस पास से लगे ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन का परिचालन हो रहा है। नगर के निवासियों ने यह मानकर कि छूट प्राप्त हो गई है, मुख्य मार्ग पर आवश्यकता से अधिक भीड़ दो दिनों में की है, इन परिस्थितियों में जिले में कोराना संक्रमण के रोकथाम की दृष्टि से समिति के विचार-विमर्श उपरांत निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है-
दूध उत्पाद की डोर टू डोर डिलेवरी जिले भर में पूर्वानुसार प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक ही है।
सब्जियों की पूर्वानुसार किसान समद्धि बाजार एवं किसानो द्वारा दोपहिया वाहन से प्रभावी व्यवस्था डोर टू डोर डिलेवरी की है, वह भी प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही है।
मोहल्ले की किराना दुकानों में सोशल डिटेंसिंग का पालन करते हुए प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही खुली रहेगी।
समस्त नगरीय क्षेत्रो में मुख्य सडक़ों पर किसी भी प्रकार की दुकानें बिल्कुल न खोली जावे, जैसे कि बैतूल नगर के गंज क्षेत्र, कोठीबाजार क्षेत्र, लल्ली चौक क्षेत्र एवं सदर बाजार क्षेत्र के मुख्य सडक़ों पर किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जावेगी।
अत्यावश्यक वस्तुएँ जैसे किराना दुकाने जो डोर टू डोर डिलेवरी विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा वर्तमान में की जा रही है, वह भी वर्तमान प्रक्रिया अनुसार प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही की जा सकेगी।
थोक व्यापारी हेतु माल की लोडिग/अन्लोडिग एवं फुटकर दुकानदारों को देने हेतु वर्तमान में जो व्यवस्था है शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक है, वह शाम 7 से रात्रि 11 बजे तक रहेगी।
दिनांक 20 अप्रैल 2020 से जिन गतिविधियों में छूट विभिन्न विज्ञप्तियों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश दिनांक 19/04/2020 एवं 21/04/2020 से दी गई है उनके लिये सक्षम अधिकारी से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन करना व मानक संचालन प्रक्रिया के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात ही संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्य पालिक मजिस्ट्रेट सह इसिंडेट कमांडर अनुमति देगें, ऐसा स्पष्ट, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किये गये धारा 144 में उल्लेखित है।
उद्योग हेतु समस्त अनुमति का समन्वय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कर रहे हैं एवं कार्यालयीन आदेश दिनांक 2/04/2020 में उनके फोन नंबर एवं ईमेल आईडी में दिये जा चुके हैं जो इस प्रकार है। ( मोबा. नं. - 9424426555, ईमेल आईडी - gmibet@nic.in) समस्त प्रकार के आवेदन उपरोक्त ईमेल पर दिये जावेंगे और यह इन आवेदनो का निराकरण सक्षम अधिकारी से करवायेगें। अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के आवेदन वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मोबा. नं. 9826024692, ईमेल आईडी - cto.betul@mptax.mp.gov.in पर भेजे जा सकेंगे एवं वे ही इन आवेदनों का निराकरण विभिन्न प्राधिकारियों से करवाएंगे।
जहां इस प्रकार की अनुमतियों में निर्णय अथवा वाहनों का परिचालन एक तहसील से दूसरी तहसील में हैं, इस प्रकार की समस्त अनुमतियाँ देने हेतु सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बैतूल रहेंगे। परंतु किसी भी संस्था/व्यक्ति को इन्हें सीधे आवेदन नहीं देना है यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि यह व्यवस्था विभिन्न तरह की व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में है न कि उन निजी व्यक्तियों के लिए जो किसी आपातकालीन परिस्थिति अथवा बीमारी के परिप्रेक्ष्य में आना जाना चाहते है। आपात कालीन परिस्थिति एवं बीमारी के परिप्रेक्ष्य में जिले के बाहर अथवा प्रदेश के बाहर आने जाने की अनुमति व्यक्ति/वाहन दोनों को शामिल करते हुए, व्यवस्था ऑनलाइन ही रहेगी एवं यह अनुमति ऑनलाइन ही दी जावेगी। जिले के समस्त नागरिकों से यह अपील की जाती है कि इस प्रकार की अनुमति वेबसाइट http://mapit.gov.in/covid-19/ व्हाट्सएप नंबर- 9425873988, 9425610001 (मात्र कठिनाई हेतु) पर ही भेजें। इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जा सकेगें, यह भी स्पष्ट किया जाता है।
बैतूल एवं अन्य तहसील मुख्यालय पर औदयोगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने/विनियमित करने के संबंध में यदि कोई प्रतिष्ठान/व्यक्ति अपना आवेदन किसी तहसील मुख्यालय पर देना चाहते हैं तो वे वहां भी दे सकेंगे।
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी इसे आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी को व्हाट्सप नंबर/ ईमेल पर अग्रेषित करते रहें एवं इन सभी का निराकरण दोपहर में 2 बजे तक प्राप्त आवेदनों की स्थिति में उसी दिन रात्रि तक एवं दोपहर 2 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदनों का निराकरण अगले दिन दोपहर 1.30 बजे तक कर दिया जाकर यथास्थिति सर्वसंबंधित को इसकी सूचना ईमेल/व्हाट्सप एवं जहां संभव हो सके भौतिक रूप से भी दी जा सकेगी।
समस्त प्रकार के शासकीय निर्माण कार्य जो कि दिनांक 15 अप्रैल 2020 की गाईडलाईन में प्रावधानित है एवं अन्य शासकीय गतिविधियाँ, उनके संबंध में व्यवस्था यह है कि संबंधित विभाग के जिला अधिकारी इस तरह की अनुमति के पत्र अपर जिला दण्डाधिकारी को देवेगे। वे भी इन आवेदनों पर विधि एवं प्रक्रिया का पालन करने की शर्त पर अनुमति देते रहेगें।
दिनांक 15/04/2020 की गाईड लाईन में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कार्य, कृषि संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य जो अनुमति प्राप्त है वे यथावत चलते रहेगे। कृषि उपकरण की बिक्री करने वाले दुकान/प्रतिष्ठानों द्वारा कृषि उपकरणों के साथ-साथ अन्य हार्डवेयर व अन्य ऐसे उत्पाद, जो कृषि उपकरण नहीं है, कि बिक्री करने की शिकायत मिली है, अत: इन दुकानदारों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर से अनुमति लेनी होगी एवं इनके आवेदनों का समन्वय वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
खाद, बीज एवं कृषि की दवाई की दुकानों का समय पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक है, परंतु इसका कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग एवं एसओपी का पालन किया जावे। यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि बैतूल नगर एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में यदि ऐसी दुकान मुख्य मार्गों पर है तो उसकी अनुमति देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं स्थापना स्वामी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ऐसी अनुमति दी जावे।
ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों हेतु इन सामान्य निर्देशों का ध्यान रखते हुए एवं धारा 144 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश दिनांक 19/04/2020 एवं दिनांक 21/04/2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं भारत सरकार की गाईड लाईन के परिप्रेक्ष्य में अन्य अनुमतियाँ संबंधी आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्यपात्रिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर देवेगे एवं कठिनाई का निराकरण करेगे। परंतु यह व्यवस्था पूर्णत: ग्रामीण क्षेत्र के लिये है एवं उपरोक्त के परिप्रेक्षय में सामान्य निर्देशों के पूर्णत: अध्यधीन है।
विभिन्न तरह के पोल्ट्री उत्पादों की डोर टू डोर डिलेवरी प्रात: 5 बजे से प्रात: 8 बजे तक की अनुमति है एवं इस व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है। उपसंचालक पशु चिकित्सा अधिकारी इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराते रहेगें। इस हेतु डोर टू डोर डिलेवरी देने एवं दुकानदारों व व्यापारिीयों को अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अविलंब देवेगे।
जिले में विभिन्न वेयर हाउस में लोडिंग/अनलोडिंग जैसे सीमेंट, लोहा आदि एवं उसकी सप्लाई चैन जैसा कि दिनांक 15 अप्रैल 2020 की गाईडलाईन में प्रावधानित है में भी अनुमति थोक व्यापारी की भांति नगरीय क्षेत्र में शाम 7 से रात्रि 11 बजे तक रहेगी एवं इस प्रकार के आवेदन पत्रों में अनुमति का समन्वय जिला वाणिज्यिक अधिकारी करेंगे। संबंधित सक्षम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसकी अनुमति एक तहसील में दे सकेंगे। विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर इसकी अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
इन सभी प्रकार की व्यवस्था का आशय यह है कि आवेदन पत्र व्हाट्सप एवं ईमेल पर भेजे जावे अन्यथा कि स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजेशन का पालन करते हुए तहसील कार्यालय को आवेदन दे सकते है। कलेक्ट्रेट में इस हेतु  बनाई गई व्यवस्था में भी आवेदन दिया जा सकता है परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों एवं विभागीय कार्य आदि के आवेदन महाप्रबंधक जिला उदयोग एवं व्यापार केन्द्र एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा एवं संबंधित विभागों के जिला अधिकारीयों के माध्यम से ही प्राप्त किये जावेंगे। यदि आवेदन सीधे प्राप्त होते है तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन संबंधी शर्त एवं एसओपी की सुनिश्चितता कराने हेतु पाबंद उपरोक्त अधिकारी करेंगे।
यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि मोहल्ला किराना दुकानें, किराना एवं अत्यावश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर डिलेवरी, सब्जी, दूध एवं उसके उत्पाद की डोर टू डोर डिलेवरी ही ऐसी गतिविधियाँ है जिनके लिये किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं एसओपी का पालन करना अनिवार्य है।
उपरोक्त व्यवस्था का निर्णय दिनांक 21/04/2020 को जिला आपदा प्रबंधन की समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जनहित, लोकहित एवं संक्रमण को देखते हुए लिया जा रहा है इसमें कठिनाई के निराकरण हेतु समय-समय पर जिला आपदा प्रबंधन की बैठक के समय पर चर्चा की जाकर आगामी बदलाव किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में यह व्यवस्था दिनांक 03/05/2020 तक प्रचलित रहेगी।
उपरोक्त व्यवस्था जिला दण्डाधिकारी बैतूल के प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 19/04/2020 एवं दिनांक 21/04/2020 में किये गये प्रावधानों के अनुक्रम में की जा रही है एवं सर्वसंबंधितों को इस व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा एवं इसका उल्लंघन प्रावधान का उल्लंघन माना जावेगा।
दिनांक 03 मई तक इस व्यवस्था में जिले से नागरिकों को कोई कठिनाई हो तो वे अपनी शिकायत कॉल सेंटर 07141-233857 पर नोट करा सकते हैं। इसके प्रभारी अधिकारी श्री मनीष वरवड़े जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग बैतूल हैं।
उपरोक्त व्यवस्था कन्टेन्मेंट एरिया भैंसदेही में लागू नहीं होगी। इसके लिए पृथक से आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी को जारी है। वे समस्त व्यवस्था उसी अनुसार करेंगे एवं सर्वसंबंधित अनुमति देने वाले अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि कन्टेन्मेंट एरिया में उनकी अनुमति प्रभावी नहीं रहेगी।


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